किशनगंज:- जिला निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद जिले में आचार संहिता लागू कर दी गयी है। पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है जो चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का क्षेत्रांतर्गत में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। इसके लिए जिला स्तर पर स्थायी समिति का गठन किया गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति निर्वाचन, व्यय अनुवीक्षण कोषांग, सहायक व्यय प्रेक्षक, लेखांकन दल, वीएसटी, वीवीटी, एफएसटी एवं एसएसटी के साथ विधान सभावार सेक्टर पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है।
चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जायेगी। सोशल मीडिया पर कोई भी अगर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करता है तो उसपर कानूनी कार्रवाई होगी।
विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही जिले में चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है। राजनीतिक दलों को अपने-अपने विधानसभा में दीवारों पर लगे पोस्टर को हटाने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी गयी है। तय सीमा पार करने के बाद आचार संहिता उल्लंघन करनेवालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक भी बुलायी गयी है। उन्होंने कहा कि इसके अनुपालन की जिम्मेदारी सभी की होती है।
नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ अधिकतम दो लोग ही अंदर जा सकते हैं। साथ ही नामांकन स्थल के सौ मीटर की परिधि में प्रत्याशी के साथ दो से ज्यादा वाहन नहीं जा सकते हैं। नामांकन ऑनलाइन और ऑफ लाइन भरे जा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन भरने के बाद हार्ड कॉपी जिला निर्वाची पदाधिकारी को देना होगा। ऑनलाइन चालान भरने की भी सुविधा दी गयी है। उम्मीदवारों को आपराधिक मामलों की जानकारी अखबार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक करनी होगी।
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